
Calcutta High Court
WB News: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी क्षेत्र में दो समूहों के बीच हुई कथित हिंसा को लेकर की गई कार्रवाई पर आधारित रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई है।
अदालत में जनहित याचिका हुई थी दायर
न्यायमूर्ति सौमेंद्र सेन व न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने मालदा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को यह रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस मामले में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें मार्च के अंतिम सप्ताह में मोथाबाड़ी में हुई कथित आगजनी और हिंसा की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया था।अदालत ने निर्देश दिया कि यह रिपोर्ट संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को हलफनामे के रूप में उपलब्ध कराई जाए।
राज्य सतर्कता बरते और उचित कदम उठाए
खंडपीठ ने पिछले गुरुवार को यह भी निर्देश दिया था कि PIL के पक्षकार कार्रवाई रिपोर्ट के जवाब में दो सप्ताह के भीतर अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके बाद यह मामला दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अदालत ने टिप्पणी की थी कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह अपेक्षित है कि राज्य सतर्कता बरते और उचित कदम उठाए ताकि इस प्रकार की हिंसा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राज्य प्रशासन को याचिकाकर्ता द्वारा राज्य के वकील को साझा की गई फुटेज, वीडियो क्लिप और सोशल मीडिया पर डाले गए अन्य साक्ष्यों की जांच करने का निर्देश भी दिया गया था। खंडपीठ ने यह भी कहा था कि कार्रवाई रिपोर्ट में इन सभी सामग्रियों पर विचार किया जाना चाहिए।