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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) की फीस को लेकर दायर याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से जवाब मांगा है।
फीस ढांचे को चुनौती दी गई
यह याचिका वकील संयम गांधी ने दाखिल की थी। गांधी ने याचिका में कहा है कि BCI सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों से 3500 रुपए और एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों से 2500 रुपए फीस के अलावा अन्य चार्ज भी वसूल रहा है। याचिका में इस फीस ढांचे को चुनौती दी गई है।
पहले BCI से संपर्क करने को कहा गया था
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने BCI को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे पहले गांधी को सलाह दी गई थी कि वे कोर्ट आने से पहले BCI से संपर्क करें।
फीस वसूली पर रोक और रिफंड की मांग
याचिका में मांग की गई है कि BCI को भविष्य में इस तरह की फीस वसूली से रोका जाए और AIBE-19 (2025) के लिए आवेदन प्रक्रिया में जो फीस ली गई है, उसे वापस किया जाए।