
Srinagar grenade attack: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने श्रीनगर के व्यस्त बाजार में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
3 नवंबर 2024 को हुआ था हमला
ये तीनों आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस)/इस्लामिक स्टेट जम्मू-कश्मीर (आईएसजेके)’ से जुड़े हैं। यह हमला 3 नवंबर 2024 को श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर (टीआरसी) के पास रविवार बाजार में हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और कई आम नागरिक घायल हुए थे।
तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए
एनआईए ने जम्मू स्थित विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में शेख उसामा यासीन, उमर फैयाज शेख और अफनान मंसूर नाइक को आरोपी बनाया है। इन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।
हमले के चार दिन बाद हुई गिरफ्तारी
एनआईए के मुताबिक, उसामा और उमर को 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अफनान को 8 नवंबर को पकड़ा गया। अफनान पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि इन तीनों ने मिलकर हमले की योजना बनाई, साजिश रची और उसे अंजाम दिया। उनका मकसद इलाके में दहशत फैलाना और आम लोगों में डर पैदा करना था।
हमले के पीछे सीमा पार से समर्थन पाने वाले आतंकी संगठनों की बड़ी साजिश
एनआईए ने बताया कि यह हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसका मकसद सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना और सीमा पार से समर्थन पाने वाले आतंकी संगठनों के हिंसक एजेंडे को आगे बढ़ाना था। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि इस हमले की साजिश में अन्य आतंकी संगठनों की भी भूमिका हो सकती है, जिसकी जांच जारी है।
जांच अब भी जारी
एनआईए ने इस मामले की एफआईआर 31 जनवरी 2025 को दर्ज की थी। एजेंसी अब भी इस हमले से जुड़े व्यापक नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच कर रही है।