
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
17 नवंबर 2022 को सारवरकर पर राहुल गांधी ने की थी टिप्पणी
यह मानहानि का मामला गांधी द्वारा 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर की गई टिप्पणियों से संबंधित है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी और इस मामले में चल रही कार्यवाही का भी विरोध किया था। गांधी के वकील, प्रांशु अग्रवाल ने दलील दी कि शिकायत में लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और धारा 505 (सार्वजनिक शरारत फैलाने वाले बयान) के तहत अपराध नहीं बनाते। उन्होंने यह भी कहा कि निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 की अनदेखी की, जो राज्य के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन से संबंधित है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला विचाराधीन
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सत्र न्यायालय (सेशंस कोर्ट) में राहुल गांधी पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सकते हैं। इस चरण पर हाईकोर्ट की दखलअंदाजी आवश्यक नहीं है। अदालत में यह शिकायत अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडेय ने दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने गांधी पर रैली के दौरान जानबूझकर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि गांधी की टिप्पणियाँ सावरकर को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थीं। उन्होंने यह भी कहा कि ये टिप्पणियां मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। यह मामला यहां की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत में विचाराधीन है। अगली सुनवाई 14 अप्रैल को निर्धारित है।