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Delhi HC: केंद्र सरकार और एम्स जवाब दे कि क्यों प्रतिष्ठित संस्थान ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI-CET)-2025 के लिए पीजी मेडिकल शिक्षा में कुछ रिक्त सीटों के बावजूद स्पॉट एडमिशन राउंड आयोजित नहीं किया।
जनवरी 2025 के खुले प्रवेश दौर के बाद स्पॉट एडमिशन राउंड को ले याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विकास महाजन ने INI-CET जनवरी 2025 सत्र में शामिल हुए कई डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली को नोटिस जारी किया। याचिका में एम्स की उस कार्रवाई को चुनौती दी गई जिसमें, दावा किया गया कि INI-CET जनवरी 2025 के खुले प्रवेश दौर के बाद स्पॉट एडमिशन राउंड आयोजित किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
स्पॉट राउंड भी आयोजित किया जाना था…
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता तन्वी दुबे ने अदालत में प्रॉस्पेक्टस दिखाते हुए तर्क दिया कि खुले दौर के बाद सीट आवंटन की प्रक्रिया के तहत, यदि आवश्यक हो, तो स्पॉट राउंड भी आयोजित किया जाना था। अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह एम्स को INI-CET काउंसलिंग का स्पॉट राउंड बिना किसी देरी के आयोजित करने का निर्देश दे।
जिन INIs में रिक्तियां उपलब्ध हैं, वे इस मामले में आवश्यक पक्षकार हैं: एम्स
एम्स के वकील ने तर्क दिया कि यह याचिका गलतफहमी पर आधारित है और कहा कि जो पीजी सीटें खुले दौर के बाद भी रिक्त रह जाएंगी, उन्हें केवल संबंधित INIs (राष्ट्रीय महत्व के संस्थान) ही अपनी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से स्पॉट राउंड आयोजित करके भर सकते हैं। एम्स के वकील ने कहा कि जिन INIs में रिक्तियां उपलब्ध हैं, वे इस मामले में आवश्यक पक्षकार हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं की वकील ने कहा कि वह आवश्यक पक्षकारों के रूप में INIs को शामिल करने के लिए आवेदन दायर करेंगी।
यह है परीक्षा को लेकर मामला…
एम्स ने पीजी पाठ्यक्रम (MD/ MS/ M.Ch.(6 वर्ष)/ DM (6 वर्ष)/ MDS) के लिए INI-CET परीक्षा का प्रॉस्पेक्टस जारी किया था और परीक्षा 10 नवंबर 2024 को आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम 16 नवंबर 2024 को घोषित किया गया था। याचिका में कहा गया कि एम्स ने प्रॉस्पेक्टस में उल्लेख किया था कि MD/MS पाठ्यक्रमों के विभिन्न विषयों का आवंटन राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संयुक्त ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। पहले, दूसरे, खुले दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग और यदि आवश्यक हो, तो स्पॉट राउंड एम्स, नई दिल्ली द्वारा सभी INIs के लिए आयोजित किया जाएगा।
एम्स ने स्पॉट राउंड नहीं कराने के निर्णय से उम्मीदवारों को झटका
याचिका में कहा गया कि उम्मीदवारों को इस धारणा में रखा गया कि प्रॉस्पेक्टस के अनुसार स्पॉट राउंड आयोजित किया जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें यह जानकर झटका लगा कि एम्स ने स्पॉट राउंड नहीं कराने का निर्णय लिया, जिससे याचिकाकर्ताओं को सीट पाने के लिए काउंसलिंग दौर में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया। कहा कि उम्मीदवार परिस्थितियों के शिकार हो गए क्योंकि उन्हें बिना किसी गलती के नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने अच्छी रैंक हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उन्हें कभी भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि खुले और स्पॉट राउंड को रद्द किया जा सकता है।