
Balochistan High Court
Pak News: बलूचिस्तान हाईकोर्ट (बीएचसी) ने अफगान शरणार्थियों के निर्वासन (डिपोर्टेशन) को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह याचिका एडवोकेट नुसरत हसन अफ़गानी ने दाखिल की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद एजाज़ स्वाती और न्यायमूर्ति मुहम्मद आमिर नवाज राणा की दो-सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की।
पीओआर कार्ड धारकों को परेशान करने…
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी ताकि अधिकारियों को पीओआर (Proof of Registration) कार्ड धारकों को परेशान करने, उनके घर की गरिमा और निजता का उल्लंघन करने या उन्हें कम से कम 22 जुलाई 2024 की अधिसूचना में दिए गए समय तक जबरन स्थानांतरित करने से रोका जा सके। कार्रवाई के दौरान, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल मुहम्मद फरीद डोगर ने अदालत को आश्वासन दिया कि अधिकारी 22 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुसार ही कार्रवाई कर रहे हैं और कानून के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को परेशान नहीं किया जाएगा।
पीओआर कार्ड की वैधता 30 जून 2025 तक एक साल के लिए बढ़ा दी थी
गौरतलब है कि पिछले वर्ष संघीय कैबिनेट ने 14.5 लाख अफगान शरणार्थियों के पीओआर कार्ड की वैधता 30 जून 2025 तक एक साल के लिए बढ़ा दी थी। इस बीच, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अफगान शरणार्थियों को जबरन नहीं निकाला जाएगा और न ही उन्हें सीमा पर फेंका जाएगा। उन्होंने उन लोगों से सख्ती से निपटने की सरकारी नीति का विरोध किया जो हथियार उठा चुके हैं। उन्होंने कहा, हमें देखना होगा कि उन्होंने हथियार क्यों उठाए। वे हमारे अपने लोग हैं, हमें उन्हें अपनाना होगा।” उन्होंने यह भी दावा किया कि हमारे पास आतंकवाद का समाधान है।
हम उन्हें सीमा पर नहीं फेंक सकते: सीएम
अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री गंडापुर ने कहा, हम उन्हें सीमा पर नहीं फेंक सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अफगान सरकार उन्हें स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होती, तब तक हम अफगान प्रवासियों को वापस नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार किसी भी अफगान शरणार्थी को जबरदस्ती वापस नहीं भेजेगी। “हमें अफगानिस्तान से बातचीत आगे बढ़ानी है।
ईद-उल-फितर की छुट्टियों के कारण डिपोर्टेशन की डेडलाइन बढ़ी
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने अफगानों के निष्कासन की डेडलाइन को ईद-उल-फितर की छुट्टियों के कारण स्थगित कर दिया है। सरकार ने पहले 31 मार्च की समय सीमा तय की थी, जिसके तहत विशेष दस्तावेजों वाले अफगानों को देश छोड़ना था। हालांकि, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब यह डेडलाइन अगले सप्ताह की शुरुआत तक बढ़ा दी गई है।