
BJP protest over Pahalgam Terror Attack
Pahalgam attack: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने पूछा- असली मकसद क्या है?
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने वकील से पूछा, आपने इस तरह की याचिका क्यों दायर की? आपका असली मकसद क्या है? क्या आप इस मुद्दे की संवेदनशीलता को नहीं समझते? हमें लगता है कि इस याचिका के लिए आपको उदाहरण स्वरूप जुर्माना देना चाहिए।
याचिकाकर्ता वकील को कोर्ट की फटकार
शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को फटकार लगाते हुए कहा, यह याचिका सिर्फ प्रचार पाने के लिए दायर की गई है, इसका कोई वास्तविक जनहित से लेना-देना नहीं है। हाल ही में अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद याचिका दायर की गई थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी।
वकील ने दी सफाई
याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने कहा कि यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, इसलिए उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगे थे।
कोर्ट ने कहा- लगातार पब्लिसिटी के लिए याचिकाएं दायर कर रहे
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता लगातार ऐसी जनहित याचिकाएं दायर कर रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ प्रचार पाना है, न कि किसी असली जनहित की चिंता।”
22 अप्रैल को हुआ था हमला
22 अप्रैल को आतंकियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम के ऊपरी इलाके बैसारन में फायरिंग की थी। यह जगह एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर दूसरे राज्यों से आए पर्यटक थे।