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Odisha 30’s: ओडिशा की एक अदालत ने प्रेमिका की हत्या करने व गहने लूटने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुना दी।
10 हजार रुपये का जुर्माना भी दोषी पर लगा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपश्री चौधरी ने ओडिशा के गंजम जिले में पिछले साल अपनी प्रेमिका की हत्या करने और उसके लगभग दो लाख रुपये मूल्य के सोने और चांदी के गहने लूटने के लिए 34 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को सजा का निर्देश दिया। वहीं, अदालत ने दोषी सिंधुपुर निवासी मिथुन बिसोई पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
3 अगस्त 2024 को हुई थी प्रेमिका की नृशंस हत्या
पिछले साल 3 अगस्त को, बिसोई ने अपनी प्रेमिका, 26 वर्षीय संगीता प्रधान की हत्या करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था। फिर वह उसके सोने और चांदी के गहने लेकर भाग गया और शव को तप्तपानी के पास फेंक दिया। पुलिस ने कुछ दिनों के बाद शव बरामद किया और मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर 8 अगस्त को बिसोई को गिरफ्तार कर लिया। 2 लाख रुपये से अधिक के सोने और चांदी के गहने उसके गांव के पास धरमपुर से बरामद किए गए, जहां दोषी ने उन्हें दफनाया था।