
News 30’s: सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद को निलंबित कर जमानत देने के चुनौती वाली याचिका की सुनवाई करेगा।
होटल व्यवसायी की हत्या में छोटा राजन को मिली है उम्रकैद
बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमत जाती है। इसमें 2021 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था और उसे जमानत दे दी गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राजन को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को भी दूर करेंगे। पिछले साल मई में एक विशेष अदालत ने राजन को शेट्टी की हत्या का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
23 अक्टूबर, 2024 को छोटा राजन की सजा की थी निलंबित
राजन ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। 23 अक्टूबर, 2024 को पारित अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया और जमानत दे दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एचसी के आदेश को चुनौती दी है। मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक शेट्टी की 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन के गिरोह के दो सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक जांच से पता चला कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के फोन आए थे और पैसे नहीं देने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। राजन, अनुभवी अपराध पत्रकार जे डे की हत्या के लिए पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।