
Madhya Pradesh High Court
MP HC: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सिवनी जिले में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के दो महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस से जवाब मांगा है।
संबंधित प्रशासनिक अफसरों को नोटिस जारी
मुख्य न्यायाधीश एसके कौल और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सिवनी कलेक्टर और राज्य सरकार से पूछा, अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इसके बाद संबंधित काे नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने सिवनी के पुलिस अधीक्षक और धूमा थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर कोई कार्रवाई हो चुकी है, तो उसकी जानकारी भी हलफनामे में दी जाए। कोर्ट ने यह हलफनामा 7 मई तक मांगा है, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
जनहित याचिका में लापरवाही का खुलासा
यह मामला एक जनहित याचिका (PIL) के जरिए कोर्ट में पहुंचा है। याचिका में कहा गया है कि 10 फरवरी की रात अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई थी, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता सिवनी निवासी जितेंद्र अहिरवार हैं। उनके वकील दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि घटना के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने न तो किसी को पकड़ा और न ही कोई ठोस कार्रवाई की।
पुलिस ने मूर्ति हटाकर नई लगा दी, लेकिन आरोपियों को नहीं पकड़ा
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने टूटी हुई मूर्ति को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर हटा दिया और उसकी जगह नई मूर्ति लगा दी। लेकिन जिन लोगों ने यह हरकत की, उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।