
brown wooden gavel on brown wooden table
MACT-COMPENSATION: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने मृतकों के परिजनों को कुल 87 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
सड़कों पर चल रहे श्रद्धालुओं पर ट्रक चढ़ाया
यह फैसला MACT के चेयरमैन एस. बी. अग्रवाल ने सुनाया। याचिकाएं ट्रक मालिक मुन्ना मगई यादव और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर की गई थीं। ट्रक मालिक सभी मामलों में अनुपस्थित रहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील वाई. एस. डुडुस्कर ने पक्ष रखा, जबकि बीमा कंपनी की ओर से वकील के. वी. पूजारी पेश हुए। यह हादसा एक ट्रक के सड़कों पर चल रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ जाने से हुआ था।
यह है हादसे का विवरण
यह हादसा 22 अप्रैल 2017 को नासिक-मुंबई हाईवे पर हुआ था। उस समय साध्वियों और उनके सेवकों का एक समूह नासिक से मुंबई की तीर्थ यात्रा पर था। कुछ लोग पैदल चल रहे थे और कुछ व्हीलचेयर पर थे। तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई।
किसे कितना मुआवजा मिला
- रत्नशीलाजी हीराचंद चोपड़ा जैन (66): हादसे के समय व्हीलचेयर पर थीं। उन्हें सिर, सीने और पेट में गंभीर चोटें आईं और वे तब से बिस्तर पर हैं। उन्हें 38.58 लाख रुपए का मुआवजा मिला।
- रत्नी उर्फ रूपनी हांसदा: उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके परिवार को 24.32 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया।
- सुनीता उर्फ समोनीदेवी नेयका मांझी (64): उन्हें फ्रैक्चर और सिर में चोटें आईं। उन्हें 24.37 लाख रुपए का मुआवजा मिला।
बीमा कंपनी की दलील खारिज
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यह तर्क दिया कि ट्रक चालक के पास वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था, इसलिए पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस दलील को खारिज कर दिया और बीमा कंपनी को ट्रक मालिक के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया।