
Madhya Pradesh High Court, Jabalpur
MP HC: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच में न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की कोर्ट ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील के कथित अपमानजक टिप्पणी को गंभीरता से लिया है।
वकील की यह रही अवमानना वाली टिप्पणी
दरअसल, यह वाकया एक क्रिमिनल अपील राजहंस बगाड़े एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई के दौरान हुआ। इसमें सुनवाई के दौरान वकील ने आवेश में आकर न्यायपालिका के प्रति एक टिप्पणी कर दी। जो बाद में हाईकोर्ट ने इसे अवमानना करार दिया। सुनवाई के समय वकील ने कहा, इस कोर्ट में चार घंटे से तमाशा चल रहा है। मैं बैठा देख रहा हूं। हाईकोर्ट जज दूसरी जगह जाकर कहते हैं कि नये जज का अपॉइंटमेंट करो लेकिन जजेस का हाल तो देखो, जो दिल्ली में हुआ, वह भी देखा जाए। यहां पेंडेंसी बढ़ी रही है और हमें Harass किया जा रहा है। मैं आज शाम को जाकर मोहन यादव को बोलता हूं। ये केस 20 बार लग चुका है। बड़ी मुश्किल से आज नंबर आया। मैं अपने केस की बहस यहां नहीं करना चाहता। मेरे केस दूसरे बेंच में भेज दिजिए।
मुख्य न्यायाधीश को मामले में कार्रवाई के लिए भेजा गया
हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ की न्यायाधीश ने वकील द्वारा न्यायपालिका के प्रति की गई टिप्पणी को अपने आदेश में दर्ज किया। न्यायमूर्ति ने आदेश की प्रति को गंभीरता से मुख्य न्यायाधीश के पास मामला भेजने का निर्देश दिया। कहा कि यह न्यायपालिका की अवमानना है। इस प्रकार की भाषा अत्यंत अनुचित है और यह अदालत के प्रतिष्ठा के खिलाफ है।