
Kerala Court: केरल की एक अदालत ने बोलने में अक्षम नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में 32 साल के आरोपी को मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
चार साल पहले इडुक्की जिले में हुई घटना
यह घटना चार साल पहले इडुक्की जिले में हुई थी। पैनावू फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज लैजुमोल शरीफ ने आरोपी एंटनी को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत दोहरी उम्रकैद की सजा दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को उसकी मौत तक जेल में ही रखा जाए। कोर्ट ने आरोपी पर 3.11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर वह यह रकम जमा करता है तो यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची को उचित मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।
इशारों की भाषा में दर्ज हुआ बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने बताया कि पीड़िता बोलने में अक्षम है, इसलिए उसका बयान इशारों की भाषा में वीडियो रिकॉर्ड किया गया। ट्रायल के दौरान भी कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई।
2021 में चाय बागान में ले जाकर किया था दुष्कर्म
एसपीपी के मुताबिक, घटना 4 अगस्त 2021 की है। आरोपी ने बच्ची को उसके घर के पास स्थित चाय बागान में खींचकर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची ने विरोध किया तो आरोपी ने पत्थर से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
29 गवाहों और 35 दस्तावेजों की जांच
ट्रायल के दौरान कोर्ट ने 29 गवाहों के बयान दर्ज किए और 35 दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।