
Supreme-Court
JUDGE-LEAVE: झारखंड की एक महिला न्यायिक अधिकारी ने चाइल्ड केयर लीव (बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी) न मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
चीफ जस्टिस ने पूछा कि छुट्टी क्यों खारिज की गई?
महिला अधिकारी ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। मंगलवार को यह याचिका चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने मेंशन की गई। बेंच ने इस पर 29 मई को सुनवाई के लिए सहमति दी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि छुट्टी क्यों खारिज की गई? इस पर वकील ने कहा कि कोई कारण नहीं बताया गया।
10 जून से दिसंबर तक चाइल्ड केयर लीव मांगी थी
महिला अधिकारी की ओर से पेश वकील ने बताया कि वह एकल माता-पिता हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर कार्यरत हैं। उनका हाल ही में ट्रांसफर हुआ है, जिसके बाद उन्होंने 10 जून से दिसंबर तक चाइल्ड केयर लीव मांगी थी। लेकिन उनका आवेदन बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया।