
Bundi District Court
Jaipur News: राजस्थान में बूंदी की एक पॉक्सो अदालत ने अक्टूबर 2023 में 17 वर्षीय लड़के का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में महिला को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
आरोपी महिला किशोर को जयपुर बहला-फुसलाकर ले गई
बूंद जिला कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बद्र की अदालत में किशोर के अपहरण व यौन उत्पीड़न का केस आया था। इस बारे में सरकारी वकील बूंदी मुकेश जोशी ने बताया कि बूंदी में किशोर न्याय अदालत के आदेश पर पुलिस ने 7 नवंबर, 2023 को लालीबाई मोगिया (30) के खिलाफ एक किशोर का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि मोगिया ने उसके बेटे, जो उस समय 16 वर्षीय था, को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई, जहां वे एक होटल के कमरे में रुके। जोशी ने कहा कि उसने लड़के को शराब पिलाई और छह से सात दिनों तक उसका यौन उत्पीड़न किया।
किशोर की मां की शिकायत पर आरोपी महिला ने कराया था केस दर्ज
स्थानीय पुलिस ने मां की शिकायत के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। सरकारी वकील मुकेश जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद आरोपी महिला लालीबाई मोगिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर कोर्ट से ट्रालय के दौरान उसे जमानत मिल गई थी। सरकारी वकील ने बताया कि गवाहों के जिरह व साक्ष्य के आधार पर सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट ने लालीबाई मोगिया को दोषी पाया। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी महिला को 20 साल कैद और 45,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।