
Dwarka Court
Dwarka Court: दिल्ली के द्वारका के काकरौला क्षेत्र में द्वारिका कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शिवांगी मंगला को आरोपियों ने कहा, जान से मार देंगे।
न्यायाधीश के टहलने के दौरान हुई थी घटना
दअरसल, एक अप्रैल को जब जज टहल रही थीं, तब दो व्यक्तियों ने अपनी कार उनके सामने रोक दी। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आरोपियों ने कई बार हॉर्न बजाया। फिर कार में से एक व्यक्ति ने कथित रूप से न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। इस बारे में पुलिस ने बताया कि 16 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआईआर के अनुसार, न्यायाधीश वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं कर पाए। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि उन दो व्यक्तियों की पहचान की जा सके।
दो अप्रैल को कोर्ट रूम में दी थी धमकी
बता दें कि एक दोषी और उसके वकील ने कथित तौर पर 2 अप्रैल को द्वारका कोर्ट में महिला न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट रूम में जब चेक बाउंस के एक मामले में दोषी के आरोप को सही ठहराया गया। 63 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक को दोषी ठहराए जाने के बाद 22 महीने की कैद और ₹6,65,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनते ही वह गुस्से में आ गया और न्यायाधीश को धमकी दी। उसने कथित तौर पर कहा, “तू है क्या चीज… तू बाहर मिल, देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है।
जिला जज को कार्रवाई के लिए भेजा था
5 अप्रैल को, न्यायाधीश ने इस मामले को आगे की उचित कार्रवाई के लिए द्वारका के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से उच्च न्यायालय को भेजने की सिफारिश की। घटना के दिन, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JMFC) शिवांगी मंगला ने फैसला सुनाया था, आरोपी को दोषी ठहराया था और सजा पर बहस के लिए मामला सूचीबद्ध किया था। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि दोषी के खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी ने खुले अदालत कक्ष में गुस्से में न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और न्यायाधीश की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कीं।