
Delhi High Court
Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी की सभी जिला अदालतों को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उच्च न्यायालय से रिकॉर्ड समन करने की प्रथा में बदलाव को लेकर नोटिस जारी किया है।
यह बदलाव अब औपचारिक अनुरोध पत्र के माध्यम से किया जाएगा
यह बदलाव अब औपचारिक अनुरोध पत्र के माध्यम से किया जाएगा। 2 जून को जारी नोटिस राजधानी के सभी प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजा गया। इसमें कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने रूल्स कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह नई प्रैक्टिस डाइरेक्शन (कार्य प्रणाली निर्देश) सभी संबंधितों के लिए सूचना और अनुपालन के लिए जारी की है। नोटिस में स्पष्ट किया कि जब भी किसी जिला अदालत को उच्च न्यायालय के पास रखे गए रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी, तो संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को समन भेजने के बजाय उच्च न्यायालय के कार्यालय प्रमुख को अनुरोध पत्र भेजकर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की प्रार्थना करनी होगी।
नया प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह नया प्रावधान “तत्काल प्रभाव से लागू” होगा। नोटिस के साथ एक “अनुरोध पत्र” का प्रारूप भी संलग्न किया गया है, जिसका पालन सभी जिला अदालतों को करना होगा। यह कदम अदालतों के बीच औपचारिकता और पारस्परिक सम्मान बनाए रखने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।