
Rahul Gandhi
Court News: सावरकर मानहानि मामला में लखनऊ कोर्ट ने पेशी पर न आने पर राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है।
राहुल गांधी की कानूनी टीम ने छूट की मांग का आवेदन दिया
दरअसल, अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित 2022 के मानहानि मामले में सुनवाई कर रही थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने दिसंबर 2024 में गांधी को 6 मार्च 2025 को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। हालाँकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनकी कानूनी टीम ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।
जुर्माने की राशि वकील को दी जाएगी: अदालत
अदालत ने उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह राशि शिकायतकर्ता के वकील को दी जाएगी। इधर, दायर आवेदन में, राहुल गांधी के वकील ने कहा कि विपक्ष के नेता की आधिकारिक व्यस्तताएं थीं, जिनमें विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकें और अन्य निर्धारित कार्यक्रम शामिल थे, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से रोका गया।
मानहानि का मामला 17 नवंबर, 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक रैली में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर की गई गांधी की टिप्पणियों से उपजा है।
वकील नृपेंद्र पांडे की शिकायत पर अदालत में चल रहा ट्रायल
वकील नृपेंद्र पांडे ने एक शिकायत दर्ज की, जिसमें गांधी पर रैली के दौरान जानबूझकर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणियाँ सावरकर को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थीं और टिप्पणियाँ पूरे मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित की गईं।