
Court News: दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कोर्ट की अवमानना करने पर आरोपी वकील को पॉक्सो के दो केस फ्री में पैरवी करने का निर्देश दिया।
आरोपी वकील ने बिना शर्त माफी भी मांगी
अदालत ने कहा, एएसजे (पॉक्सो के लिए विशेष अदालत) दक्षिण पूर्व जिला, साकेत कोर्ट की अदालत में कम से कम दो आरोपियों, पीड़ितों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। आरोपी वकील ने निचली अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान दुर्व्यवहार किया था। इसको लेकर हाई कोर्ट में वकील के खिलाफ अवमानना का मामला दायर हुआ था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, अनावश्यक आक्रामकता और आवाज उठाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान आरोपी वकील ने बिना शर्त माफी भी मांगी। इस माफी को पीठ ने स्वीकार किया।
वकीलों को अदालत में शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए…
अदालत ने 12 मार्च को पारित आदेश में कहा, अदालत में अनावश्यक आक्रामकता और आवाज उठाना, जो अनादर दर्शाता है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वकीलों को अदालत में शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि वकील ने सबसे अधिक उतावले और अपमानजनक तरीके से बहस की और अपना वकालतनामा (अदालत के समक्ष प्रस्तुत लिखित दस्तावेज) वापस लेने के बाद भी, वह अपने दो-तीन अन्य सहयोगियों के साथ अदालत कक्ष में बैठकर एक भयावह माहौल बनाता रहा। वकील ने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि उसके 20 साल के अभ्यास के दौरान कोई अन्य अप्रिय घटना नहीं हुई।