
News 30’s: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संपन्न महाकुंभ के दौरान कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
करोड़ों खर्च के बाद सुविधा नहीं होने का किया दावा
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने केशर सिंह और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महाकुंभ की तैयारी पर प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद उचित व्यवस्था न होने के कारण तीर्थयात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।