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CAG REPORT-3: दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लेकर CAG रिपोर्ट ने नुकसान की कड़ी वाइज खुलासे किए हैं।
2,002.68 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क राजस्व का नुकसान
कमजोर नीति ढांचे से लेकर नीति के अपर्याप्त कार्यान्वयन तक कई मुद्दों के कारण 2,002.68 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान हुआ। इसमें गैर-अनुरूप नगरपालिका वार्डों में शराब की दुकानें खोलने (941.53 करोड़ रुपये), पुन: निविदा में विफलता, सरेंडर किए गए लाइसेंस (890 करोड़ रुपये), खुदरा लाइसेंसधारियों को कोविड से जुड़ी छूट (144 करोड़ रुपये) और सुरक्षा जमा ठीक से एकत्र करने में विफलता (27 करोड़ रुपये) से संबंधित मुद्दे शामिल थे।
लाइसेंस नियमों का उल्लंघन
विनिर्माण क्षेत्र में रुचि रखने वाले और खुदरा विक्रेताओं के साथ संबंध रखने वाले थोक विक्रेताओं ने दिल्ली में कुल शराब व्यापार के लगभग एक-तिहाई की आपूर्ति को नियंत्रित किया, जिससे एकाधिकार और ब्रांड को आगे बढ़ाने का खतरा पैदा हो गया।
थोक विक्रेताओं का मार्जिन पहले के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया
मंत्रियों के एक समूह द्वारा दिया गया औचित्य यह था कि वैश्विक वितरण मानक, गोदामों में प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ गुणवत्ता जांच प्रणाली और कथित तौर पर स्थानीय परिवहन की लागत को कवर करने के लिए उच्च लाइसेंस शुल्क की भरपाई करना आवश्यक था। वहीं, खुदरा शराब लाइसेंस उचित जांच और सॉल्वेंसी, वित्तीय विवरण और आपराधिक पृष्ठभूमि के सत्यापन के बिना दिए गए थे। जोनल लाइसेंस (27 दुकानों) के लिए 100 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता के बावजूद कोई योग्यता मानदंड नहीं।
यह रही कैग रिपोर्ट में अहम बिंदु
- विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें: नीति का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने बदल दिया था। विशेषज्ञ समिति ने शराब की थोक बिक्री को एक सरकारी एजेंसी द्वारा नियंत्रित करने की सिफारिश की, लेकिन जीओएम ने थोक बिक्री को निजी संस्थाओं द्वारा संभालने की सिफारिश की।
- शराब के खुदरा व्यापार में एकाधिकार: इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में शराब के खुदरा व्यापार में एकाधिकार को बाधित करना है। हालांकि, इसने वास्तव में एकाधिकार और ब्रांड को आगे बढ़ाने का जोखिम पैदा किया। केवल तीन निजी थोक विक्रेताओं ने शहर में आईएमएफएल और विदेशी शराब की 71 प्रतिशत आपूर्ति को नियंत्रित किया। इसके अलावा, केवल 22 निजी संस्थाओं को 32 क्षेत्रों में फैली 849 शराब की दुकानें चलाने का लाइसेंस दिया गया था।
- राजस्व निहितार्थ: राजस्व निहितार्थ वाले प्रमुख निर्णय कैबिनेट की मंजूरी और एलजी की राय के बिना लिए गए। डिफॉल्टर लाइसेंसधारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से छूट, लाइसेंस शुल्क में छूट, हवाईअड्डा क्षेत्र के मामले में जमा की गई बयाना राशि की वापसी, विदेशी शराब की अधिकतम खुदरा कीमत की गणना के लिए सूत्रों में सुधार शामिल हैं।
- दोषपूर्ण गुणवत्ता अनुपालन: आबकारी शुल्क विभाग ने उन संस्थाओं को लाइसेंस जारी किए जिनके पास उचित गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट नहीं थी या जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानदंडों का अनुपालन नहीं था। 51 प्रतिशत विदेशी शराब परीक्षण मामलों में, रिपोर्टें या तो गायब थीं या एक वर्ष से अधिक पुरानी थीं।