
Incident outside the M Chinnaswamy Stadium...File Photo
Bengaluru stampede: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की जीत के जश्न में मची भगदड़ पर राज्य सरकार से 9 अहम सवालों के जवाब मांगे हैं।
हादसे में 11 लोगों की हो गई मौत
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में कार्यवाहक चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सी. एम. जोशी शामिल थे। कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने पूछा कि इस इवेंट की मंजूरी किसने दी थी और यह फैसला कब और कैसे लिया गया? क्या आयोजकों ने जरूरी परमिशन ली थी? क्या 50 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ को संभालने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) था?इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने सरकार को 10 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
भीड़ और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर भी सवाल
- कोर्ट ने पूछा कि इवेंट के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या इंतजाम किए गए थे?
- भीड़ को संभालने के लिए क्या व्यवस्था थी?
- मौके पर मेडिकल और इमरजेंसी सुविधाएं क्या थीं?
- क्या पहले से अनुमान लगाया गया था कि कितने लोग आएंगे?
घायलों को तुरंत इलाज क्यों नहीं मिला?
- कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या घायलों को मौके पर ही तुरंत इलाज मिला?
- अगर नहीं मिला, तो क्यों नहीं?
- उन्हें अस्पताल पहुंचाने में कितना समय लगा?
पांच सीनियर पुलिस अफसर सस्पेंड
इस मामले में सरकार ने पांच सीनियर पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, हाईकोर्ट की सख्ती और सवालों के बाद ही सरकार ने यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, वरिष्ठ मंत्री, लीगल एडवाइजर ए. एस. पोनप्पा और एडवोकेट जनरल के. एम. शशिकिरण शेट्टी के साथ हुई बैठक के बाद यह कार्रवाई की गई।