
Bar News: सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के दो सदस्यों पर कथित हमले से संबंधित सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को चेतावनी दी है।
17 फरवरी तक गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन दे जवाब: शीर्ष कोर्ट
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर 17 फरवरी तक उनका जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अगली सुनवाई में उपस्थित होने में उनकी विफलता को गंभीरता से लिया जाएगा। शीर्ष अदालत एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी जो गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय परिसर में वकीलों की हड़ताल से संबंधित था। इसमें पिछले साल मार्च में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया सहित एससीबीए के दो अधिकारियों पर कथित तौर पर शारीरिक हमला किया गया था।
सीसीटीवी खराब होने से हमलावर नहीं पहचान हो सके
जिला न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करने के कारण हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी। मामले में पेश हुए भाटिया ने कहा कि संबंधित अदालत क्षेत्र में बार-बार हड़ताल होना एक गंभीर मुद्दा बन गया है, जिससे वकीलों को न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और अदालती गतिविधियां बाधित हो रही हैं। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के अनुसार, गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन को दोषियों व हमलावरों की पहचान करने का काम सौंपा गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है।
गौतमबुद्ध नगर कोर्ट परिसर में लग रहे हैं सीसीटीवी
गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि अदालत परिसर में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दलीलों पर विचार करने के बाद, शीर्ष अदालत ने बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया और वरिष्ठ अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख पर उसके सामने पेश होने के लिए आगाह किया।