
Supreme Court View
SC News: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर स्थित उद्योगिक क्षेत्र में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को दी गई 125 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द कर दिया।
1975 में शुरू हुए धर्मार्थ संस्थान KNMT की अपील खारिज
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 1975 में शुरू हुए एक धर्मार्थ संस्थान KNMT की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 2017 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर स्थित ऊतेलवा औद्योगिक क्षेत्र की भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया था। अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC) द्वारा 2003 में फूलों की खेती के उद्देश्य से ट्रस्ट को इतनी बड़ी भूमि आवंटित करने की जल्दबाज़ी और बाद में मुकदमेबाज़ी शुरू होने के बाद जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड को वैकल्पिक आवंटन पर विचार करने में दिखाए गए “असाधारण तत्परता” पर सवाल उठाए।
आवंटी से कोई अग्रिम धनराशि या भुगतान हुआ हो तो ब्याज सहित वापस करें
पीठ ने कहा, पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों, तथ्यों और कानूनी पक्षों के विस्तृत परीक्षण और निष्कर्षों के आलोक में, हम UPSIDC द्वारा किए गए भूमि आवंटन के रद्दीकरण को उचित ठहराते हैं। इसमें जोड़ा गया कि UPSIDC द्वारा जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड के पक्ष में की गई कोई भी वास्तविक आवंटन या प्रस्ताव “अवैध, जननीति के विरुद्ध और इस कारण से शून्य” घोषित किया जाता है।यदि उक्त संभावित आवंटी से कोई अग्रिम धनराशि या भुगतान प्राप्त किया गया है, तो उसे राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर के साथ वापस किया जाए।
KNMT की चूक के कारण आवंटन रद्द किया गया
अदालत ने कहा कि हालांकि KNMT की चूक के कारण आवंटन रद्द किया गया है, लेकिन परिस्थितियाँ मूल आवंटन प्रक्रिया में प्रणालीगत चिंताओं को उजागर करती हैं। UPSIDC ने आवेदन मिलने के केवल दो महीने के भीतर KNMT को भूमि आवंटित कर दी, जिससे मूल्यांकन की गंभीरता पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा, इस विवाद के लंबित रहने के दौरान UPSIDC ने M/s जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड को वैकल्पिक आवंटन पर असाधारण तत्परता दिखाई।
आवंटन में जल्दबाजी प्रक्रिया में प्रणालीगत खामियां दर्शाती हैं
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि KNMT द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाज़ी 15 वर्षों से अधिक समय तक चली, जिससे न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक बोझ पड़ा और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कुशल संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। ऐसे लंबे विवाद यह दिखाते हैं कि प्रारंभिक मूल्यांकन प्रक्रिया को और कठोर बनाने की आवश्यकता है ताकि लंबे समय तक जारी रहने वाले डिफॉल्ट रोके जा सकें। जल्दबाज़ी में किया गया आवंटन और उसके बाद वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई आवंटन प्रक्रिया में प्रणालीगत खामियों को दर्शाते हैं। यह आवश्यक बनाता है कि भविष्य में किए जाने वाले आवंटन पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बनाए रखें, जिससे लंबे समय तक चलने वाले विवादों को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक संसाधन वास्तव में औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करें।
प्रशासनिक शुद्धता के मानकों को आवंटन में पूरा करें
अदालत ने यह भी कहा कि यह आवश्यक है कि औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रशासनिक शुद्धता के मानकों को पूरा करे, विशेष रूप से सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो कहता है कि सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन सावधानी, निष्पक्षता और जनहित के अनुरूप किया जाए। पीठ ने कहा, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बिना KNMT को 125 एकड़ औद्योगिक भूमि का आवंटन इस सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन था, जो सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में उचित प्रक्रिया और जवाबदेही की मांग करता है। इसने यह भी कहा कि UPSIDC को चाहिए था कि वह आर्थिक लाभ, रोजगार सृजन की संभावना, पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय विकास उद्देश्यों के साथ सामंजस्य जैसी बातों के सत्यापन योग्य प्रमाणों पर विचार करता ताकि यह दिखाया जा सके कि निर्णय सामूहिक हित की पूर्ति करता है।
विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को समान अवसर से ऊपर रखें: कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “पारदर्शी तंत्र को अपनाने में विफलता ने न केवल सार्वजनिक कोष को संभावित राजस्व से वंचित किया — जैसा कि इतनी बड़ी भूमि की कीमत में भारी वृद्धि से स्पष्ट है बल्कि एक ऐसी प्रणाली बना दी जहां विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को समान अवसर से ऊपर रखा गया। यह राज्य और उसके नागरिकों के बीच विश्वास के रिश्ते के साथ विश्वासघात है। अदालत ने आगे कहा कि जब इतनी बड़ी औद्योगिक भूमि बिना व्यापक मूल्यांकन के आवंटित की जाती है, तो यह सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत के पालन पर गंभीर प्रश्न उठाती है, जो यह मांग करता है कि आवंटन निर्णय से पहले सार्वजनिक लाभ, लाभार्थियों की योग्यता और अनुपालन सुनिश्चित करने वाली सुरक्षा का विस्तृत मूल्यांकन किया जाए।
पारदर्शी, भेदभावरहित और निष्पक्ष तरीके से भविष्य में आवंटन हो: कोर्ट
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और UPSIDC को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कोई भी ऐसा आवंटन पारदर्शी, भेदभावरहित और निष्पक्ष तरीके से किया जाए ताकि वह अधिकतम राजस्व प्राप्त कर सके और साथ ही औद्योगिक विकास की प्राथमिकताओं, पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय आर्थिक उद्देश्यों जैसे बड़े जनहित के उद्देश्यों की पूर्ति भी सुनिश्चित हो। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सुल्तानपुर की 125 एकड़ भूमि को उसी प्रक्रिया के अनुसार आवंटित किया जाए जैसा कि न्यायालय द्वारा सुझाया गया है।