
BHU
Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के कुलपति को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रोमोशन नहीं दिया
यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने डॉ. सुशील कुमार दुबे की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रोमोशन नहीं दिया गया। कोर्ट ने कुलपति से कहा है कि वे अदालत के पूर्व आदेश के पालन की जानकारी देने वाला हलफनामा दाखिल करें या फिर 3 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों।
डॉ. दुबे ने किया दावा
डॉ. दुबे ने बताया कि 4 जून 2021 को बीएचयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल (EC) की बैठक में उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज-2 से स्टेज-3 में प्रोमोशन के लिए सिफारिश की गई थी। लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया।
याचिकाकर्ता को प्रमोशन दिया जाए
7 जनवरी को कोर्ट ने याचिका निपटाते हुए कहा था कि यदि ईसी का गठन जल्द होता है तो वह तीन महीने के भीतर प्रोमोशन पर पुनर्विचार करे। अगर ईसी का गठन नहीं होता या वह तय समय में फैसला नहीं लेती, तो याचिकाकर्ता को प्रोमोशन दिया जाए, बशर्ते ईसी बाद में कोई और निर्णय न ले। सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि कुलपति की ओर से अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।