
Enforcement Directorate
ACCUSED-DOCUMENTS: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेज और बयान आरोपी को दिए जाने चाहिए।
निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार संविधान के तहत मूल अधिकार: कोर्ट
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा कि जब किसी मामले में विशेष अदालत अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान ले लेती है, तो अदालत को यह निर्देश देना चाहिए कि आरोपी को शिकायत की कॉपी के साथ-साथ जांच में जुटाए गए दस्तावेज भी दिए जाएं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया एक मूल अधिकार है और इसके तहत आरोपी को जांच से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज मिलना चाहिए।
जांच में शामिल लेकिन इस्तेमाल नहीं किए गए दस्तावेज भी देने होंगे
कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी जिन दस्तावेजों, बयानों, सामग्री या सबूतों पर भरोसा नहीं कर रहा है, उनकी सूची की कॉपी भी आरोपी को दी जानी चाहिए। इससे आरोपी को अपने बचाव का पूरा मौका मिलेगा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी ने लगाई थी याचिका
यह फैसला एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सरला गुप्ता की याचिका पर आया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल शुरू होने से पहले अभियोजन को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए जरूरी दस्तावेजों की उपलब्धता आरोपी का अधिकार है।