
Bihar news: बिहार के रोहतास जिले की एक अदालत ने 29 साल से अधिक पुराने हत्या के एक मामले में 5 फरवरी 2025 को 19 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
जिला अदालत ने दोषियों को उम्रकैद व जुर्माना अदायगी का निर्देश दिया
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने आदेश पारित करते हुए सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह के अनुसार शिवसागर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव निवासी विनोद माली की हत्या के मामले में दर्ज मामले में फैसला सुनाया गया। 22 अक्टूबर, 1977 को भूमि विवाद को लेकर माली और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया था, जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनके सिर और अंगों को काटकर पास की एक नहर में फेंक दिया गया था।
सभी दोषी एक ही गांव के रहनेवाले थे
अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा, अदालत ने सभी 22 आरोपियों को आजीवन जेल भेजने का आदेश देते हुए अत्यधिक क्रूरता का उल्लेख किया। सभी दोषी एक ही गांव के रहने वाले थे, जिनमें उमाशंकर महतो, बाली महतो, संतन महतो, रमेंद्र महतो, अर्जुन महतो, हीरा राम महतो, दशरथ महतो, रामचंद्र महतो, अशोक महतो और गुपुत महतो शामिल हैं। अदालत से यही सजा पाने वालों में रामनाथ महतो, अरुण महतो, रामाशीष महतो, उमेश महतो, सुनील महतो, राजेश्वर महतो, राजेश्वर महतो, प्रेमचंद महतो, परमानंद महतो और विश्वनाथ महतो शामिल हैं।