
Bihar News: ईडी ने पटना रेलवे दावा न्यायाधिकरण घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन वकीलों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों को विशेष अदालत में किया पेश, गए जेल
ईडी ने 22 जनवरी को पटना, नालंदा और मैंगलोर में न्यायाधीश आरके मित्तल और अन्य शामिल अधिवक्ताओं से जुड़े चार स्थानों पर की गई तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तारी की। ईडी के अनुसार, गिरफ्तार वकील बिद्यानंद सिंह, परमानंद सिन्हा और विजय कुमार पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। आरोपियों को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
सीबीआई की ओर से दायर एफआईआर के आधार पर जांच
ईडी ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण, पटना (आरसीटी) में दायर, संसाधित और निर्णय लिए गए मृत्यु दावा मामलों में व्यापक अनियमितताओं और आपराधिक गतिविधियों के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। अधिवक्ता बिद्यानंद सिंह, परमानंद सिन्हा, विजय कुमार और अन्य के साथ रेलवे के अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
आकस्मिक मृत्यु के दावों के मामले में हो रही जांच
एफआईआर के अनुसार, आकस्मिक मृत्यु के दावों के मामले में, वास्तव में दावेदारों को दी गई डिक्री राशि का केवल एक हिस्सा ही दावेदारों को प्राप्त हुआ था, जबकि एक बड़ा हिस्सा साजिशकर्ताओं द्वारा निकाल लिया गया था। ईडी की जांच से पता चला कि वकील बिद्यानंद सिंह और परमानंद सिन्हा और विजय कुमार सहित उनके वकीलों की टीम ने लगभग 900 मामलों को निपटाया, इनमें न्यायाधीश आरके मित्तल द्वारा डिक्री और निष्पादन आदेश जारी किए गए थे। इन मामलों में, दावेदारों को लगभग 50 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया।
दावेदारों की जानकारी बगैर बैंक खाता को खोला गया
जांच में आगे पता चला कि वकील बिद्यानंद सिंह और उनकी टीम ने दावेदारों की जानकारी के बिना उनके नाम पर बैंक खाते खोले और संचालित किए। दावेदारों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का उपयोग करके, उन्होंने रेलवे से प्राप्त दावा राशि को अपने खातों में स्थानांतरित कर दिया या नकद में धनराशि निकाल ली। इसके बाद, उन्होंने अपने विवेक के अनुसार, दावेदारों को मुआवजे का केवल एक हिस्सा ही वितरित किया।
वकीलों व न्यायाधीश के नाम पर अर्जित संपत्ति की हुई पहचान
ईडी की ओर से की गई तलाशी से अधिवक्ताओं और न्यायाधीश द्वारा उनके नाम पर अर्जित संपत्ति की पहचान की गई। एजेंसी ने कहा कि दावेदारों के हस्ताक्षरित खाली बैंक चेक और हस्ताक्षरित खाली कागजात सहित भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी बरामद किए गए।