
CM Nitish....File Pix
CM-ANTHEM: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान को लेकर दर्ज की गई शिकायत को खारिज कर दिया है।
बेगूसराय जिले के एक निवासी ने दायर की थी याचिका
मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल पी.के. शाही ने कोर्ट में कहा कि यह शिकायत राजनीतिक मकसद से की गई थी ताकि नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। कोर्ट ने इस दलील से सहमति जताई और कहा कि यह आरोप पूरी तरह से निराधार और तुच्छ लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है। यह मामला बेगूसराय जिले में एक स्थानीय निवासी द्वारा दायर किया गया था।
21 मार्च को घटना का दिया था हवाला
घटना 21 मार्च को पटना में हुई थी, जब 75 वर्षीय नीतीश कुमार सेपक टकरॉ वर्ल्ड कप का उद्घाटन कर रहे थे। इस दौरान राष्ट्रगान बजते समय वे लोगों से हाथ हिला रहे थे और अभिवादन कर रहे थे। इस व्यवहार की राज्य की विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की थी और विधानसभा में उनसे माफी की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने बेगूसराय के सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर यह दृश्य देखा और इससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई कानूनी आधार नहीं है और यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए की गई कार्रवाई है।