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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट सरोगेट माताओं और अन्य लोगों के लिए कानूनों के तहत आयु सीमा से संबंधित मुद्दों पर 11 फरवरी को विचार करने के लिए मंगलवार को सहमत हो गया।
15 याचिकाओं पर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सरोगेसी विनियमन अधिनियम और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 15 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र से मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है।
केंद्र की ओर से लिखित दलीलें दाखिल होगी
केंद्र का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने किया। उनका कहना था कि वह लिखित दलीलें दाखिल करेंगी और सरकार शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करेगी। अदालत ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। वर्ष 2021 सरोगेसी कानून भावी माता-पिता और सरोगेट माताओं के लिए आयु सीमा निर्धारित करता है।
कानून के तहत भावी मां की आयु 23 से 50 के बीच हो…
सरोगेसी कानून के अनुसार, भावी मां की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं भावी पिता की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, सरोगेट मां का विवाह होना चाहिए और उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसका एक जैविक बच्चा होना चाहिए और वह अपने जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट के रूप में कार्य कर सकती है। कानून सरोगेसी को विनियमित करने के लिए शर्तें भी प्रदान करते हैं।
महिला का शोषण नहीं हो, ऐसा डाटाबेस जरूरी
शीर्ष अदालत ने शोषण को रोकने के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरोगेट माताओं के हितों की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया था। खासकर यह देखते हुए कि भारत में व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबंधित है। पीठ ने कहा था कि एक डेटाबेस हो सकता है ताकि एक ही महिला का शोषण न हो। एक प्रणाली होनी चाहिए। कोई भी यह नहीं कह रहा है कि यह एक बुरा विचार है। मगर साथ ही इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
सरोगेट माताओं को मुआवजा देने पर भी चर्चा
अदालत ने सरोगेट माताओं को मुआवजा देने के लिए वैकल्पिक तंत्र पर भी चर्चा की और भुगतान देने के लिए इच्छुक जोड़ों के बजाय एक नामित प्राधिकारी का सुझाव दिया। पीठ ने प्रस्तावित किया कि आपको महिला को सीधे भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। भाटी ने कहा कि वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य के अनुरूप, कानून वर्तमान में केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, और सुझावों पर विचार करने के लिए सरकार की इच्छा का अदालत को आश्वासन दिया।
परोपकारी सरोगेसी सराहनीय थी: याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि परोपकारी सरोगेसी सराहनीय थी, लेकिन सरोगेट माताओं के लिए पर्याप्त मुआवजा तंत्र की कमी ने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कीं। याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा कि मौजूदा प्रावधान केवल चिकित्सा व्यय और बीमा को कवर करते हैं और अपर्याप्त हैं। चेन्नई स्थित बांझपन विशेषज्ञ डॉ अरुण मुथुवेल प्रमुख याचिकाकर्ता हैं और उन्होंने दोनों कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उनकी याचिका में कहा गया है कि कानून भेदभावपूर्ण, बहिष्करणकारी और मनमाने ढंग से प्रकृति के हैं। जो प्रजनन न्याय पर चर्चा में एजेंसी और स्वायत्तता से इनकार करते हैं, आदर्श परिवार की राज्य-स्वीकृत धारणा प्रदान करते हैं और प्रजनन अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं। अन्य याचिकाओं में भी इसी तरह की चिंताएं उठाई गईं, जैसे अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी कानून के दायरे से बाहर करना और एआरटी अधिनियम के तहत अंडाणु दान पर प्रतिबंध मामले हैं।