
Delhi High Court
Staring Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज उस एफआईआर को रद्द कर दिया है, जिसमें उस पर फ्लाइट में महिला सहयात्री को लगातार घूरने का आरोप था।
महिला ने कोर्ट में दिया बयान
महिला ने कोर्ट में बताया कि उसने बिना किसी दबाव, डर या जोर-जबरदस्ती के आरोपी से समझौता किया है और उसे एफआईआर रद्द होने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह एफआईआर आईपीसी की धारा 509 के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, इशारे या हरकतों को अपराध माना जाता है।
हाईकोर्ट न्यायाधीश रविंद्र डूडेजा ने 30 मई को दिए फैसले में कहा, “जब दोनों पक्षों ने विवाद को खत्म कर दिया है, तो एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कानूनी कार्यवाहियों को जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता।” इसके साथ ही कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया।
यह था मामला
महिला ने आरोप लगाया था कि 28 मई 2023 को इंदौर से दिल्ली की फ्लाइट में यात्रा के दौरान आरोपी ने उसे लगातार घूरा, जिससे उसे असहज महसूस हुआ। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने के बाद महिला ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी।
यह रहा पुलिस का पक्ष
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और उन्हें एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।