
odisha High Court
Odisha HC: ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा, बैंक लोन डिफॉल्टर महिला को दो महीने तक हर दिन सुबह 8 से 10 बजे तक बैंक की सफाई करेगी।
मकान को बेच कर उसी पर लोन लेने का आरोप
यह आदेश हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस एसके पाणिग्रही ने दिया। इस अनोखी शर्त पर महिला को जमानत दी है।
जमानत पाने वाली महिला का नाम मनोग्यान पटनायक है। वह कटक शहर की रहने वाली है। उसे 5 फरवरी को राज्य अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने एक ही मकान को बार-बार गिरवी रखकर ICICI बैंक और इंडियन बैंक से कई लोन लिए। बाद में उसी मकान को किसी और को बेच दिया, जिसने उस पर फिर से लोन ले लिया।
कोर्ट ने कहा- जमानत की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो रद्द होगी
हाईकोर्ट ने मामले की गहराई में जाए बिना पटनायक की जमानत याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट उचित और सख्त शर्तों के साथ उसे जमानत दे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी शर्त रखी कि वह ICICI बैंक की लिंक रोड ब्रांच की सफाई करेगी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जमानत पर रहते हुए आरोपी कोई आपराधिक गतिविधि में शामिल न हो और न ही किसी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर महिला ने शर्तों का पालन नहीं किया तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
पुलिस और बैंक मिलकर निगरानी करेंगे
हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस और बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मिलकर यह सुनिश्चित करें कि महिला कोर्ट की शर्तों का पालन कर रही है या नहीं।