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SC News: सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार 65 साल के आंशिक दृष्टिहीन व्यक्ति को जमानत दे दी है।
मामले में चार्जशीट दाखिल
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि आरोपी पिछले सात महीने से जेल में है और मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आरोपी की उम्र 65 साल है और वह 50% दृष्टिहीनता से पीड़ित है। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि आरोपी को एक हफ्ते के भीतर उसके सामने पेश किया जाए और उचित शर्तों पर जमानत दी जाए। इसमें यह शर्त भी शामिल हो कि आरोपी हर तारीख पर समय से कोर्ट में पेश हो और मुकदमे की जल्द सुनवाई में सहयोग करे।
इन धाराओं में दर्ज है मामला
आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का इस्तेमाल) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज है। यह सभी अपराध मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई योग्य हैं।