
Delhi High Court
Delhi HC: अदालत ने फिल्म के किरदारों, डायलॉग्स, इमेज और ऑडियो-वीडियो कंटेंट के बिना अनुमति इस्तेमाल को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है।
विनय पिक्चर्स ने दायर की थी याचिका
यह आदेश विनय पिक्चर्स द्वारा दायर एक याचिका पर दिया गया, जिसमें फिल्म के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया कि फिल्म से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल मर्चेंडाइज, डिजिटल कंटेंट, डोमेन नेम और एआई जनरेटेड मटेरियल के जरिए किया जा रहा है।
इस साल दोबारा रिलीज हुई थी फिल्म
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने 14 मई को दिए आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित किया है और यदि अंतरिम रोक नहीं लगाई गई तो उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है। फिल्म इस साल दोबारा रिलीज हुई थी। कोर्ट ने कई अज्ञात लोगों सहित सभी को फिल्म से मिलते-जुलते या उससे प्रेरित किसी भी कंटेंट को होस्ट, स्ट्रीम, डाउनलोड या पब्लिक में शेयर करने से रोका है। इसमें एआई जनरेटेड कंटेंट भी शामिल है।
यूट्यूब को दिए निर्देश
कोर्ट ने यूट्यूब की मालिक कंपनी गूगल एलएलसी को निर्देश दिया है कि वह ऐसे सभी वीडियो, शॉर्ट्स या अन्य कंटेंट को हटाए और डिसेबल करे, जो याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
फिल्म के किरदार और डायलॉग्स पर मालिकाना हक
याचिका में कहा गया कि दिवंगत विनय सिन्हा द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म आज भी लोकप्रिय और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक है। याचिकाकर्ता के पास फिल्म के टाइटल, साहित्यिक और नाटकीय रचनाओं और किरदारों जैसे ”क्राइम मास्टर गोगो”, ”तेजा”, ”अमर” और ”प्रेम” पर एक्सक्लूसिव अधिकार हैं।
”ऐला” और ”ऊई मां” जैसे डायलॉग्स ट्रेडमार्क
याचिकाकर्ता ने बताया कि ”ऐला” और ”ऊई मां” जैसे डायलॉग्स पर उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो पब्लिक के बीच सेकेंडरी मीनिंग हासिल कर चुके हैं।
बिना अनुमति मर्चेंडाइज की बिक्री
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने फिल्म के किरदारों, डायलॉग्स और इमेज के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट किए हैं। लेकिन कुछ अनधिकृत लोग इनका इस्तेमाल टी-शर्ट, मग, पोस्टर, नोटबुक, एआई जनरेटेड डिजिटल कंटेंट, वीडियो क्लिप्स, सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए कर रहे हैं।