
Supreme-Court
Ex-parte decree case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देरी को केवल तभी माफ किया जा सकता है जब यह दिखाया जाए कि या तो सम्मन पक्षकार को नहीं मिला था या फिर किसी वैध कारणवश वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सका।
मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को किया रद्द
शीर्ष कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें एक पक्षपातपूर्ण (ex-parte) डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने में हुई 1,116 दिनों की देरी को माफ कर दिया गया था, जबकि वह डिक्री एक अलग कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद अंतिम रूप से प्रभावी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसके खिलाफ ex-parte आदेश पारित हो चुका हो, उसे यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह उसी मुद्दे को दोबारा उठाकर अपील के माध्यम से ex-parte आदेश को चुनौती दे, जबकि पहले वह उन्हीं मुद्दों को Order IX Rule 13 CPC (पक्षपातपूर्ण डिक्री को निरस्त करने की अर्जी) के तहत उठाकर असफल हो चुका हो।
एक्स-पार्टी डिक्री को निरस्त करने के लिए अपील दायर
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने यह मामला सुना, जिसमें अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट में ex-parte डिक्री को निरस्त करने के लिए अपील दायर की थी, हालांकि वह पहले ही Order IX Rule 13 CPC के तहत उपाय आजमा चुका था और वह याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी थी। हाई कोर्ट द्वारा देरी को माफ करने के निर्णय से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए कहा कि उत्तरदाताओं (Respondents) ने पहले ही Order IX Rule 13 के तहत अपना उपाय समाप्त कर दिया था, और उनकी गैर-इच्छात्मक अनुपस्थिति (non-wilful absence) के तर्क को पहले ही खारिज किया जा चुका था। अतः अब उन्हें उन्हीं आधारों पर धारा 96(2) CPC के तहत हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर वही मुद्दे दोहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
देरी माफ करने की अर्जी अलग-अलग दाखिल की गई थी
शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा, जब यह स्पष्ट हो गया कि सम्मन उत्तरदाता को दिया गया था और उनके अनुपस्थित रहने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो हाई कोर्ट द्वारा देरी को माफ करना अनुचित है। इस अपील में उत्तरदाता वही कारण दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें पहले ही खारिज किया जा चुका है, और कोई नया या अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस बार की देरी को पहले की स्थिति से अलग ठहराया जा सके। इस प्रकार, पहले से ही जांचे जा चुके और अस्वीकार किए जा चुके आधारों को दोहराना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हालांकि देरी माफ करने की अर्जी अलग-अलग कानूनी धाराओं के तहत दाखिल की गई थी, लेकिन जब एक प्रावधान के तहत दायर अर्जी को सक्षम न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका हो और यह निर्णय सोच-समझकर लिया गया हो कि कारण अपर्याप्त हैं, तब किसी अन्य प्रावधान के तहत उसी आधार पर दोबारा दलील देना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
ईमानदारी की जांच की जाए, न कि सीधे मामले के गुण-दोष पर जाया जाए
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया: यह स्थापित सिद्धांत है कि देरी माफ करने की याचिका पर विचार करते समय, कोर्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि पहले याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कारणों की सच्चाई और ईमानदारी की जांच की जाए, न कि सीधे मामले के गुण-दोष पर जाया जाए। जब तक देरी के कारण और विरोधी पक्ष की आपत्ति एक जैसे स्तर पर न आ जाएं, तब तक कोर्ट को मूल मामले के गुण पर विचार नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह भी कई मामलों में स्पष्ट किया गया है कि देरी माफ करना केवल उदारता का कार्य नहीं होना चाहिए। न्याय की खोज ऐसी न हो कि वह दूसरे पक्ष को अन्याय का शिकार बना दे। वर्तमान मामले में उत्तरदाता यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि उन्होंने देरी के लिए कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत किया है, और यह एक आवश्यक शर्त है जो पूरी नहीं की गई।”