
Allahabad High Court...AI Image
Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने दिया हलफनामा
जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया न केवल शुरू हो चुकी थी, बल्कि पूरी भी हो चुकी है। बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने हलफनामा देकर बताया है कि 69 हजार पदों पर सभी नियुक्तियां हो चुकी हैं। कोर्ट ने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया EWS आरक्षण लागू होने से पहले शुरू हो चुकी थी और अब सभी नियुक्तियां हो चुकी हैं, ऐसे में इस स्तर पर आरक्षण लागू करना संभव नहीं है।
किसी भी चयनित उम्मीदवार को पक्षकार नहीं बनाया
कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने किसी भी चयनित उम्मीदवार को पक्षकार नहीं बनाया है और न ही किसी चयन को चुनौती दी गई है। ऐसे में अब EWS आरक्षण लागू करने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि यदि 10% EWS आरक्षण लागू करना हो, तो इसके लिए EWS वर्ग के उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनानी होगी। लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह पता चले कि परीक्षा फॉर्म भरते समय किसी उम्मीदवार ने EWS स्टेटस की जानकारी दी थी या नहीं।
10% EWS आरक्षण लागू करना व्यावहारिक संभव नहीं
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अब EWS वर्ग की जानकारी मिल भी जाए, तो आरक्षण लागू करने के लिए अनारक्षित वर्ग के 10% उम्मीदवारों को हटाना पड़ेगा। जबकि चयनित उम्मीदवार पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति को किसी ने चुनौती नहीं दी है। कोर्ट ने कहा, “ऐसे हालात में यह विवेकपूर्ण नहीं होगा कि कोर्ट अब 10% EWS आरक्षण लागू करने का निर्देश दे, क्योंकि इसे लागू करना अब व्यावहारिक रूप से असंभव है।