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SC News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है और किसी को भी इस अधिकार के नाम पर किसी का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
रैना समेत पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अदालत में पेश हों: कोर्ट
शीर्ष कोर्ट ने दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर इंडियाज गॉट लेटेंट के होस्ट समय रैना समेत पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि वे पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ सोमवार को इस मामले में एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने इन इन्फ्लुएंसर्स के व्यवहार को हानिकारक और निराशाजनक बताया है। बेंच ने कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।
कई लोग मौलिक अधिकारों पर लिखेंगे, कोर्ट जानता है कैसे निपटना है
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस आदेश के बाद कई लोग मौलिक अधिकारों के मुद्दे पर लेख लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन कोर्ट जानता है कि इन मुद्दों से कैसे निपटना है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है और उनसे 15 जुलाई तक जवाब मांगा है। बेंच ने दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के संबंध में सोशल मीडिया सामग्री पर दिशानिर्देश जारी करने का संकेत भी दिया।