
Voter services: चुनाव आयोग (ECI) ने वोटर लिस्ट को ज्यादा सटीक बनाने और मतदाताओं से जुड़ी सेवाओं को बेहतर करने के लिए तीन नए कदम उठाए हैं।
मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया तेज
चुनाव आयोग अब देशभर में दर्ज मौतों का डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से हासिल करेगा। इससे मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। यह कदम रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के नियम 9 और बर्थ एंड डेथ एक्ट, 1969 की धारा 3(5)(b) (2023 में संशोधित) के तहत उठाया गया है। अब ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को रजिस्टर्ड मौतों की जानकारी समय पर मिल सकेगी। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर फील्ड विजिट के दौरान इस जानकारी को सत्यापित कर सकेंगे। इसके लिए अब फॉर्म-7 भरने की जरूरत नहीं होगी।
BLO को मिलेगा पहचान पत्र
दूसरे कदम के तहत अब सभी BLO को फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे। ये BLO, ERO द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B(2) के तहत नियुक्त किए जाते हैं। फोटो ID मिलने से घर-घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के दौरान नागरिक BLO को आसानी से पहचान सकेंगे।
वोटर स्लिप का डिजाइन बदलेगा
तीसरे कदम के तहत वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप (VIS) का डिजाइन बदला जाएगा। अब स्लिप में वोटर का सीरियल नंबर और पार्ट नंबर बड़े फॉन्ट में लिखा होगा, ताकि मतदाता अपने पोलिंग स्टेशन को आसानी से पहचान सकें और चुनाव अधिकारी भी वोटर लिस्ट में नाम जल्दी ढूंढ सकें।
मार्च 2025 में हुई थी चर्चा
इन सभी उपायों पर मार्च 2025 में हुई मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEO) की कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई थी। यह बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी की मौजूदगी में हुई थी।
चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश
चुनाव आयोग ने कहा कि ये सभी कदम चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाने के लिए उठाए गए हैं। साथ ही इनसे मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के बीच संवाद भी बेहतर होगा।