
Delhi High Court
Waqf Asset: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने शाहदरा के वेस्ट रोहताश नगर, मेन बाबरपुर रोड पर स्थित करीब 118 वर्ग गज की वक्फ संपत्ति की अवैध बिक्री के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है।
सभी पक्षकारों से दो हफ्तों में मांगा जवाब
अदालत ने मामले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड, एमसीडी, संपत्ति के विक्रेता व खरीदार को नोटिस जारी किया है। इन सभी से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई 14 मई को होगी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस, एमसीडी और अन्य विभागों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में जरूरी कार्रवाई करेंगे।
याचिका में किया गया दावा
याचिका में कहा कि शाहदरा के वेस्ट रोहताश नगर, मेन बाबरपुर रोड पर स्थित करीब 118 वर्ग गज की वक्फ संपत्ति को किरायेदार ने अवैध रूप से बेच दिया। उन्हें जब इस अवैध बिक्री की जानकारी मिली तो 13 जनवरी को शाहदरा थाने के एसएचओ से मिलकर मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद 14 जनवरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड और एसएचओ को लिखित शिकायत दी गई। 16 जनवरी को एमसीडी को भी इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा कि यह संपत्ति मस्जिद की प्रबंधन समिति ने एम/एस दयाल सिंह इंदरजीत सिंह को किराए पर दी थी। इसके प्रोपराइटर दयाल सिंह ने इसे अवैध रूप से बेच दिया, जबकि उनके पास इसका मालिकाना हक नहीं था।