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Waqf Bill: वक्फ (संशोधन) कानून 2025 अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। वहीं इस कानून को चुनौती देनेवाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई संभव है।
5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की। मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2025 से ही इस कानून के लागू होने की तारीख घोषित की है। यह बिल संसद के दोनों सदनों से आधी रात के बाद पास हुआ था। लोकसभा ने इसे 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इस पर अपनी मंजूरी दी।
10 से ज्यादा चुनौती वाली याचिका दाखिल
नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। केंद्र सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा है कि कोर्ट कोई भी आदेश देने से पहले उसकी बात जरूर सुने। इस कानून के खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), जमीयत उलेमा-ए-हिंद, द्रमुक, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद, राजद सांसद मनोज झा और फैज अहमद, आप विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य शामिल हैं।