
High Court Uttarakhand
Court News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून और ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर रोक लगाते हुए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा गया
अदालत ने कमिश्नर से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) कैसे स्वीकृत नक्शों के उल्लंघन में किए जा रहे निर्माण को वैध कर रहा है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदार और न्यायमूर्ति अलोक महरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि “मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) आखिर कैसे स्वीकृत नक्शों के खिलाफ हो रहे निर्माण को वैध ठहरा रहा है?”
यह है मामला
ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर आरोप लगाया कि देहरादून और ऋषिकेश में स्वीकृत नक्शों के खिलाफ जाकर कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि MDDA पहले इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद ही सहायक अभियंता सील हटाकर निर्माण को दोबारा वैध कर देता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अवैध निर्माणों को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई करने की अपील की थी।